जमशेदपुर: केबल कंपनी के कर्मचारी हुए निराश, 29 मार्च को अगली सुनवाई

वर्षों से बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्रीज (केबल कंपनी) का मामला एनसीएलटी कोर्ट में विचाराधीन है.

Update: 2022-03-04 09:20 GMT

जमशेदपुर: वर्षों से बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्रीज (केबल कंपनी) का मामला एनसीएलटी कोर्ट में विचाराधीन है. एनसीएलटी कोर्ट में 3 मार्च को सुनवाई नहीं हुई, जज ने अगली तारीख 29 मार्च मुकर्रर कर दी है. एनसीएलटी द्वारा ही मार्च 2022 तक रिहै‍बिलीटेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश आइआरपी पंकज टिबरीवाल दिया गया है. 3 मार्च को एनसीएलटी कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से कर्मचारियों को निराशा हुई. केबल कंपनी के कर्मचारियों की निगाहें अब 29 मार्च 2022 की सुनवाई पर टिकी है.

बकायेदारों की सूची जारी
आइआरपी पंकज टिबरीवाल द्वारा वेबसाइट पर 1617 कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य संबंधी बकाये के दावे से संबंधित सूची जारी की गई है. जिसमें 918 कर्मचारियों के बकाये से संबंधित दावे को कटौती के साथ स्वीकृत कर लिया गया है, जबकि 699 कर्मचारियों का वेतन बिना कटौती के स्वीकार किया गया है. वहीं पिछली बार 1595 कर्मचारियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें 547 कर्मचारियों के बकाये से संबंधित दावे को कटौती के साथ स्वीकृत कर लिया गया है. जबकि 1048 कर्मचारियों से व्यक्तिगत तौर पर बकाया राशि के दावे से संबंधित दस्तावेज के साथ शपथ पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया था.
पंकज टिबरीवाल ने कुल बकाया राशि की जारी की सूची
कर्मचारियों द्वारा अपने बकाया राशि के लिये जमा किए दस्तावेज के आधार पर जारी नई सूची में उन लोगों की बकायी राशि में कटौती कर दी गई है. जिसको लेकर कर्मचारियों में प्रबंधन एवं आइआरपी पंकज टिबरीवाल के प्रति रोष व्याप्त है. कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं कि आइआरपी पंकज टिबरीवाल द्वारा किस आधार पर उनकी बकाया राशि में कटौती की गई है. आइआरपी पंकज टिबरीवाल द्वारा 3 मार्च की केबल कंपनी प्रबंधन पर कुल बकाये राशि के दावों के विरुद्ध कटौती के साथ स्वीकृत बकाये राशि की सूची जारी की है. जिसमें कुल बकाया राशि 51 अरब 32 करोड़ 75 लाख 14 हजार 463 रुपये है. जिसके विरुद्ध आइआरपी पंकज टिबरीवाल द्वारा कटौती के बाद 32 अरब 64 करोड़ 3 लाख 60 हजार 930 रुपये कुल बकाया की राशि को स्वीकृत किया गया है. आइआरपी पंकज टिबरीवाल द्वारा कुल 18 अरब 68 करोड़ 71 लाख 53 हजार 533 रुपये कीं कटौती की गई है.
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