पति-पत्नी सम्बंधित मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, जानें

झारखंड हाईकोर्ट ने पति -पत्नी सम्बंधित मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया है.

Update: 2024-03-03 07:18 GMT

रांची :झारखंड हाईकोर्ट ने पति -पत्नी सम्बंधित मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के उस फैसले को कैंसिल कर दिया है जिसमें पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता देने की बात थी.उस फैसले में अमित कुमार कच्छप नामक व्यक्ति को आदेश दिया गया था कि अपनी पत्नी संगीता टोप्पो को जीवन निर्वाह के लिए 15 हजार रुपये भत्ता दे.

हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चन्द्र की कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पत्नी पति से बिना ठोस वजह के साथ नहीं रहती है ,वह वह भरण पोषण मांगने का हकदार नहीं होगा,अपना जीवन निर्वाह स्वयं करना होगा.
दरअसल कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा रखे गए साक्ष्य के आधार पर यह फैसला दिया है. कोर्ट ने यह पाया कि प्रतिवादी अमित कच्छप की पत्नी संगीता टोप्पो बिना किसी ठोस कारण से अलग रह रही है.दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 (4) के अंतर्गत भरण -पोषण का हकदार नहीं है. सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि संगीता टोप्पो अपने ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रही और वापस चली आई है उसके बाद पुनः ससुराल नहीं गई .उसके बाद रांची फैमिली कोर्ट में जाकर हसबैंड अमित कुमार के खिलाफ दहेज़ उत्पीडन का केस दायर की.
पिटीशन में संगीता ने यह आरोप लगाया था कि साल 2014 में आदिवासी रीति -रिवाज से अमित कच्छप से शादी हुई थी. ससुराल गई तो उससे कार ,फ्रिज ,एलडी टीवी के साथ दहेज़ की रकम मांगे जाने लगा. पति अमित शराब के नशे में दुर्वव्हार करते हैं. अमित को एक महिला के साथ अनैतिक संबंध भी हैं. तमाम तरह के आरोप बनाकर संगीता ने रांची के फैमिली कोर्ट में प्रति माह 50 हजार भत्ता का दावा ठोका था. फैमिली कोर्ट ने संगीता के दावा को सही ठहराते हुए अमित कच्छप को आदेश दिया था कि 30 अक्टूबर 2017 से अपनी पत्नी संगीता को प्रति माह 15 हजार रुपये भत्ता के रूप में दे.
पति को इस आधार पर मिली राहत
इस फैसले के खिलाफ अमित कच्छप झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दिया. उसका कहना था कि शादी के बाद संगीता एक सप्ताह जमशेदपुर उनके घर में रही. इसके बाद परिजनों के सेवा करने के लिए रांची चली गई. संगीता ने कहा था कि वह 15 दिनों में वापस ससुराल चली आयेगी,लेकिन बार -बार अनुरोध करने पर वह वापस नहीं लौटी.तमाम सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि संगीता अपनी वैवाहिक जिम्मेवारियों को ठीक से निभाया नहीं है इसलिए वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है और रांची फैमली कोर्ट का फैसला को कैंसिल कर दिया.


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