सीएम खनन आवंटन मामले पर आज होगी झारखंड होईकोर्ट में सुनवाई, जवाब दाखिल करेगी सरकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को माइनिंग लीज आवंटित करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौ

Update: 2022-07-29 02:26 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को माइनिंग लीज आवंटित करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने झामुमो विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी किया था। अन्य प्रतिवादियों के नाम हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने ईडी को मनरेगा घोटाले में दाखिल आरोपपत्र भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था।

शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सीएम के करीबियों की ओर से शेल कंपनी बनायी गयी है और काली कमाई का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के खान मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज आवंटित किए जाने को भी गलत बताया गया है। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अपनी दलील पेश कर दी गयी है और सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब चार को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की एसएलपी पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गयी। इस मामले की सुनवाई अब चार अगस्त को होगी। मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और चार अगस्त को सुनवाई निर्धारित की। हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने नियमों का पालन किए बिना दायर जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए दोनों याचिकाएं खारिज की जाएं।
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