केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राशि मिले तब दें स्वीकृति

Update: 2023-07-21 11:59 GMT

राँची न्यूज़: राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक जब तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राशि जारी नहीं करेगी, तब तक ऐसी किसी योजना का राज्य सरकार का कोई विभाग स्वीकृति आदेश या आवंटन आदेश जारी नहीं करेगा. वित्त विभाग की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिवों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है.

सरकार के मुताबिक कई विभाग राशि मिलने की प्रत्याशा में योजना के लिए आवंटन आदेश या स्वीकृत्यादेश जारी कर देते हैं, लेकिन समय पर राशि नहीं पहुंच पाती है. जिससे संकट खड़ा हो जाता है. वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से विभागों से कहा है कि केंद्रीय सेक्टर स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम व अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए प्रावधानित राशि के लिए केंद्रांश की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा सकता है. इन स्कीमों में प्रावधानित बजटीय उपबंध की राशि की निकासी के लिए आवंटन आदेश तभी निर्गत किये जाएं, जब केंद्र सरकार से राशि विमुक्त हो जाये.

केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा है. योजना पूरी होने के बाद इसकी उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही उसी योजना की अगली किश्त की राशि जारी करने का प्रावधान है.

योजनाओं के अनुपालन में हो रही समस्या का उल्लेख

सरकार के कई विभागों ने वित्त विभाग से भारत सरकार से राशि विमुक्ति संबंधी इस राज्यादेश से कंडिका के अनुपालन में हो रही समस्या का उल्लेख करते हुए इसे संशोधित करने का अनुरोध किया है. वित्त विभाग ने प्रशासी विभागों की जरूरत को देखते हुए पत्र के इस कंडिका को बदलने का निर्णय लिया और उपर्युक्त परिवर्तन कर पत्र जारी कर दिया है.

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