धनबाद परिवहन विभाग: ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण 15 मार्च तक नहीं कराया तो होगी मुश्किल
परिवहन विभाग ने बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए 15 मार्च तक की तिथि तय की है.
झारखंड: परिवहन विभाग ने बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए 15 मार्च तक की तिथि तय की है. 12 मार्च तक आवेदक आवेदन जमा कर सकेंगे. इसके बाद किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक की बैकलॉग एंट्री नहीं की जाएगी और न ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या डुप्लीकेट बनाया जाएगा. ड्राइविंग लाइसेंस रद्द माना जाएगा. ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस धारक को फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना होगा.
जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलाग एंट्री के लिए सचिव ने आदेश जारी किया है. इसके लिए समय-सीमा तय की गई है. तय समय पर आवेदन नहीं देने पर उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा. बैकलाग एंट्री कराने के लिए आवेदक को परिवहन विभाग में आवेदन देना होगा. आवेदक को अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की मूल कापी भी जमा करनी होगी. परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा आनलाइन दर्ज करेगा. इसके बाद उसे अप्रूव किया जाएगा और उसकी बैकलॉग एंट्री डाली जाएगी.