कोर्ट में दो जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जानें पूरा मामला

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के नोटिस भेजने के बाद उनपर कार्रवाई और अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है।

Update: 2022-05-05 02:03 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के नोटिस भेजने के बाद उनपर कार्रवाई और अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो जून को अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोरेन रांची की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। बता दें कि साल 2019 में उनपर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धरना-प्रदर्शन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
अरगोड़ा थाने में दर्ज केस संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रहे माहौल को देखते हुए हेमंत सोरेन इस मामले में विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
दो जून को सुनवाई होगी सुनवाई
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा है यह एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री खुद या अधिवक्ता के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हालांकि इसकी बुधवार को मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। वहीं रांची अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो जून को निर्धारित की है।
पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे सोरेन
लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 कोसंत फ्रांसिस स्कूल, हरमू के बूथ नंबर 388 में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गए थे। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे।
इसके बाद इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लगे आरोप को सही पाते हुए 2019 में ही चार्जशीट दाखिल कर दिया है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था।
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