HC के आदेश के बाद भी खुले में मांस बेचने वाले रांची के 100 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज

Update: 2024-07-28 10:09 GMT
Ranchi रांची : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राजधानी रांची भी खुले में मांस बेचा जा रहा है. रांची पुलिस ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में इस थाना क्षेत्र में खुले में मांस बेचने वाले 51 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं रांची में 100 से अधिक दुकानदारों पर खुले में मांस बेचने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. इन दुकानदारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 290, 293 और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की 63 के तहत
मामला दर्ज किया गया है.
जहां खुलेआम बिक रहा मांस, वहां के थाना प्रभारी पर करें कार्रवाई : HC
श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को यह निर्देश दिया था कि खुले में मांस की बिक्री न हो यह सुनिश्चित की जाये. साथ ही अदालत ने रांची पुलिस को यह निर्देश दिया था कि जिस थाना क्षेत्र में खुले में मांस की बिक्री हो रही है, उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें. दो जुलाई को अदालत ने मौखिक रूप से यह निर्देश दिया था कि नगर निगम चिकन और मीट की दुकानों का निरीक्षण कर यह देखें कि वह लाइसेंस की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं.
Tags:    

Similar News

-->