राँची न्यूज़: बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति आनंद सेन के कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष सीबीआई, आयकर विभाग तथा एसबीआई को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 जून तय की है.
धनबाद के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2011 में जनहित याचिका दाखिल कर विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की उच्चस्तरीय जांच कराने की प्रार्थना की थी. जनहित याचिका में चटर्जी की ओर से आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई को प्रतिवादी बनाया गया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2016 को आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय को विधायक की संपत्ति के मामले की जांच का आदेश दिया था.
अधिवक्ता सोमनाथ की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सात वर्ष बीत जाने के बाद भी ढुलू महतो के खिलाफ विभाग की ओर से कोई संतोषजनक जांच रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई.