अवैध ultrasound सेंटर पर प्रशासन का शिकंजा

Update: 2026-06-24 14:25 GMT

Jharkhand: रांची के कांटाटोली स्थित ग्लैक्सी कॉम्पलेक्स में चल रहे सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

गुप्त सूचना के आधार पर सिविल सर्जन कार्यालय की टीम बुधवार को सेंटर पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पाया गया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना वैध पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। टीम ने मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण और दस्तावेज जब्त किए।

यह सेंटर कथित रूप से डॉ. राजेश कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी मौजूद थे।

सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की जाएगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिना पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की अनुमति के किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन अवैध है।

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों में हड़कंप मच गया है।

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