आदित्यपुर : जियाडा की पीसीसी बैठक में प्लॉट आवंटन पर नहीं किया जाएगा विचार

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार समेत सभी प्राधिकरण को हाई कोर्ट ने जमीन या प्लॉट आवंटन पर रोक लगा रखी है.

Update: 2022-10-11 05:13 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : lagatar.in

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार समेत सभी प्राधिकरण को हाई कोर्ट ने जमीन या प्लॉट आवंटन पर रोक लगा रखी है. इसकी वजह से 15 अक्टूबर को जियाडा आदित्यपुर की होने वाली प्रोजेक्ट क्लेरेंस कमेटी बैठक में प्लॉट आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा. जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि इस बार की बैठक में केवल चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट और लीज होल्ड राइट ट्रांसफर के मामले पर विचार किया जाएगा. उद्यमियों के इस तरह के 6 आवेदन पहले से पेंडिंग हैं. यदि 14 अक्टूबर तक इस प्रकार के और भी आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसपर भी पीसीसी की बैठक में विचार किया जाएगा.

जियाडा औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के प्रति भी गंभीर : प्रेम रंजन
उन्होंने बताया कि जियाडा इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के प्रति भी गंभीर है. इसके लिए जियाडा के कार्यपालक अभियंता द्वारा 35 किमी सड़कों और नाली का इस्टीमेट तैयार कर उसे टेक्निकल और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इसी वर्ष औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना पर कार्य प्रारंभ हो जाएंगा. चूंकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा समूचे औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों और नालियों को पाइप लाइन बिछाने के नाम पर खोद कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. इसकी वजह से विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से गुहार लगाई गई है.
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