झारखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, लाह को मिला कृषि का दर्जा
झारखंड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 अप्रैल सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2017 के निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। अब केबिनेट के द्वारा कार्मिक के आदेश निरस्त करने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इन पदों पर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था, लेकिन कार्मिक के आदेश नियुक्ति पर रोक लगी थी। राज्य में एलडीसी, पंचायत सचिव और आशुलिपिक के दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में दो मिनट रहकर श्रद्धांजलि भी दी गई।
लाह की खेती से जुड़े किसानों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का भी फैसला लिया। इसका लाभ चार लाख ग्रामीण परिवार को मिलेगा। केबिनेट ने निजी सुरक्षा नियमावली 2023 के गठन और 172 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 162, एडवांस्ड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर एक साल का कार्य लेने की मजूंरी दी गई। बैठक में न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों में सहयोग कर रहे विधि अनुसंधान कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। अब इन्हें 30000 रुपये के बदले 40000 रुपये मिलेंगे। पूरे झारखंड में इसके 25 पद स्वीकृत हैं इस दौरान नगर विकास विभाग के तहत निर्माण होने वाले रांची बस टर्मिनल प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही जमशेदपुर में बनने वाले बस टर्मिनल ड्राफ्ट को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई।