JAMMU.जम्मू: आज आयकर भवन में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (TDS-I), चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में, डिप्टी कमिश्नर, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स (DDOs) के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के विभिन्न प्रावधानों पर एक इनकम टैक्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस सेशन में अलग-अलग इलाकों के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट सहित लगभग 35 DDOs ने हिस्सा लिया। रजनीश कुमार गुप्ता, ITO (TDS), जम्मू ने प्रतिभागियों को करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने से संबंधित हालिया संशोधनों के बारे में बताया और उनसे तय समय सीमा के भीतर किसी भी बकाया TDS मांग को पूरा करने का आग्रह किया।
अधिकारियों को तिमाही TDS स्टेटमेंट देर से फाइल करने, TDS की कटौती न करने या जमा न करने के परिणामों के बारे में जागरूक किया गया, और भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए धारा 194LA के तहत सही कटौती के बारे में मार्गदर्शन दिया गया।
प्रतिभागियों को अप्रयुक्त TANs सरेंडर करने की सलाह दी गई और उन्हें प्रमुख TDS प्रावधानों के बारे में बताया गया, जिसमें धारा 194J के तहत प्रोफेशनल और टेक्निकल सेवाओं पर कटौती शामिल है। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान DDOs द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब दिए गए।
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