Jammu जम्मू, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सतीश शर्मा ने सोमवार को कहा कि सरकार फर्जी और अयोग्य राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए सतत प्रक्रिया के रूप में सभी प्रयास करने का इरादा रखती है। मंत्री मीर सैफुल्लाह द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पीडीएस डेटाबेस को साफ और विश्वसनीय बनाने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उचित सत्यापन करने और समय-समय पर राशन कार्डों से अयोग्य लाभार्थियों को हटाने की सलाह दी है।
सत्यापन प्रक्रिया जारी है मंत्री ने कहा कि पीडीएस के तहत वास्तविक लाभार्थियों को शामिल करने और बनाए रखने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अयोग्य लाभार्थियों को छांटने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रत्येक एएवाई परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, जबकि प्रत्येक पीएचएच लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलता है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि लाभार्थियों के सत्यापन के लिए जीएडी द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी जाएगी। जीए मीर, सज्जाद गनी लोन, मीर मोहम्मद फैयाज, सैयद बशीर वीरी और मेहराज मलिक ने प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न उठाए।