DB ने विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दायर PIL पर UT से जवाब मांगा

Update: 2025-12-24 12:57 GMT
JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) से 1947 के विस्थापित व्यक्तियों से जुड़े मामलों में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह द्वारा एडवोकेट सिद्धांत गुप्ता के माध्यम से दायर PIL पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि पहले, 24 नवंबर, 2025 को प्रतिवादियों को निर्देश लेने और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।
सुनवाई के दौरान, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुईं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने कहा कि एक औपचारिक नोटिस जारी किया जाए ताकि विस्तृत जवाब रिकॉर्ड पर रखा जा सके। कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसे कोहली ने प्रतिवादियों की ओर से स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी, 2026 को होगी।
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