Pampore पंपोर: पंपोर पुलिस ने, पंपोर के प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर द्वारा की गई गहन जांच और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पंपोर के समक्ष FIR संख्या 309/2026 के मामले में धारा 355 BNS के तहत, आरोपी यावर अहमद मलिक (पुत्र अब्दुर रहमान मलिक, निवासी डोनोव कंडीमार्ग, कुलगाम) को दोषी साबित करवाया।
कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक अपना मामला स्थापित किया, जिसके बाद न्यायालय ने कानून के अनुसार आरोपी को दोषी ठहराया।
सजा सुनाते समय सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, माननीय न्यायालय ने आरोपी को पंपोर ट्रैफिक पुलिस की देखरेख में दो महीने की अवधि के लिए सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया, साथ ही न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।