Jammu में PIT एनडीपीएस के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त

Update: 2024-06-03 14:21 GMT
Jammu जम्मू: जम्मू और कश्मीर पुलिस Jammu and Kashmir Police ने बिश्नाह में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) में अवैध तस्करी की रोकथाम (PIT) के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त कर ली। जम्मू का क्षेत्र, पुलिस ने सोमवार को कहा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "उक्त ड्रग तस्कर एक आदतन, बार-बार अपराधी है और उसके खिलाफ अतीत में कई एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं और हाल ही में उसे पीआईटी एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिया गया है।" "जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू जिले में ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए आज 3 जून को (एनडीपीएस) के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर (किंगपिन), चिराग अत्री उर्फ ​​​​चेतन, निवासी चक जरलान तहसील बिश्नाह, जम्मू की संपत्तियों को जब्त/ जब्त कर लिया। बयान में कहा गया, ''ऑपरेशन संजीवनी के तहत नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ अभियान के एक हिस्से के रूप में कार्य करें।'
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यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई, एफ के तहत की गई थी और उपरोक्त कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ दर्ज अधिनियम के विभिन्न मामलों से जुड़ी है। बयान में कहा गया, "पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्तियों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के रूप में की गई थी।NDPS प्रथम दृष्टया ये संपत्तियां ड्रग तस्कर द्वारा एनडीपीएस में अवैध तस्करी की आय से अर्जित की गई थीं।" फिलहाल, उक्त कुख्यात ड्रग तस्कर को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर द्वारा जारी पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। (एएनआई)
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