पुलिस ने श्रीनगर में दो ड्रग तस्करों की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की
Shrinagar श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को श्रीनगर में दो कथित ड्रग तस्करों की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, "ड्रग तस्करों के खिलाफ चल रहे प्रयासों को मजबूत करते हुए श्रीनगर में पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68 के तहत दो ड्रग तस्करों की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।" उन्होंने बताया कि पुलिस ने बानपोरा बटमालू में अब्दुल अहद भट की 65 लाख रुपये की कीमत की तीन मंजिला आवासीय इमारत जब्त की है। भट पर क्षेत्र के युवाओं को ड्रग्स बेचने का आरोप है, जिसके लिए उसके खिलाफ शहीद गंज थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य मामले में पुलिस ने नाटीपोरा के जन मंजूर भट के पिता मंजूर अहमद भट की उमर लेन आजाद बस्ती में 2.5 करोड़ रुपये की कीमत की तीन मंजिला आवासीय इमारत जब्त की। जन मंजूर भट भी एक ड्रग तस्कर है जो इलाके के युवाओं को नशीले पदार्थ बेचता है और उसके खिलाफ चनापोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित आय का उपयोग करके अर्जित की गई थीं। प्रवक्ता ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्तियों को हस्तांतरित/बेचा/खरीदा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।