पंचों, सरपंचों को 10 साल पुरानी धमकी मामले में हिजबुल प्रमुख के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

स साल पहले पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए पंचों और सरपंचों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने हिज्ब-उल-मुजाहिदीन सुप्रीमो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ ​​सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ एनआईए अदालत बारामूला के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।

Update: 2022-11-24 06:14 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : greaterkashmir.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दस साल पहले पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए पंचों और सरपंचों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने हिज्ब-उल-मुजाहिदीन सुप्रीमो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ ​​सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ एनआईए अदालत बारामूला के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।

एक पुलिस अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी जीएनएस ने बताया कि पुलिस ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश (अतिरिक्त सत्र न्यायालय) बारामूला के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
सलाउद्दीन के खिलाफ कश्मीर घाटी में पोस्टर के माध्यम से पंचों और सरपंचों को "धमकी" देने के लिए 506 आरपीसी और 13 यूएपी अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन बारामूला में मामला (एफआईआर 241/2012) दर्ज किया गया था ताकि उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए "बाध्य" किया जा सके।
अधिकारी ने कहा कि सलाहुद्दीन के खिलाफ दंड संहिता की धारा 512 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस पट्टन में 2012 के आईआर नंबर 251 के तहत इसी तरह के एक अन्य मामले में हिज्ब प्रमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया में थी।
चार्जशीटHizb
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