POONCH पुंछ: जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी Jammu Kashmir Refugee Action Committee (जेकेएसएसी) जिला इकाई पुंछ ने एक बैठक में सरकारी आदेश के संबंध में अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें पीओजेके और अन्य श्रेणियों के 1947 के डी.पी. को आवंटित निष्प्रभावी भूमि पर उसी तरह मालिकाना हक प्रदान किया गया है, जैसा कि 1965 के आदेश संख्या 254-सी के आधार पर, जहां डी.पी. को आवंटित राज्य भूमि पर मालिकाना अधिकार दिए गए थे। प्रतिभागियों ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि कृषि सुधार अधिनियम 1976 की धारा-3ए के तहत निष्प्रभावी भूमि के हस्तांतरण के संबंध में डी.पी. को दी गई रियायत उक्त आदेश के साथ जारी दिशा-निर्देशों/नियमों और शर्तों की उपस्थिति में आगे बढ़ाई जाएगी। उक्त आदेश को डी.पी. विरोधी और बिना सोचे-समझे जारी किया गया करार दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस आदेश को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया गया।
मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष तरलोक सिंह तारा Chairman Tarlok Singh Tara, अशोक शर्मा, मंगत राम शर्मा और बरकत सिंह आजाद ने सरकार की आलोचना की कि उसने बिना किसी उचित प्रक्रिया के जल्दबाजी में उक्त आदेश जारी कर दिया है, जिससे आवंटित भूमि पर कब्जे और स्वयं खेती करने के संबंध में विस्थापितों की समस्या की अनदेखी की जा रही है, जो पिछले छह दशकों से भी अधिक समय से उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हजारों परिवारों को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक उन्हें भूमि पर कब्जा नहीं सौंपा गया। कई परिवार अपनी भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आवंटित भूमि उनके निवास स्थान से दो या तीन मील दूर गांवों में है।
उन्होंने कहा कि विस्थापितों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने अचानक से आवंटित भूमि पर मालिकाना हक देने वाला उक्त आदेश कैसे जारी कर दिया, जबकि इससे पहले सभी सरकारों ने इस तर्क के साथ इसे अस्वीकार कर दिया था कि इस मांग पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कदम भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से के संबंध में अपनाए गए संवैधानिक रुख के खिलाफ होगा। उक्त आदेश भारत सरकार द्वारा पीओजेके पर अपनाए गए संवैधानिक रुख के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने और विस्थापितों के सर्वोत्तम हित में उक्त आदेश को वापस लेने की अपील की, जो पिछले सात दशकों से अधिक समय से अपने समुचित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।