Pahalgam terror attack: एनआईए अदालत ने दो आरोपियों की हिरासत 10 दिन बढ़ाई

Update: 2025-07-07 13:29 GMT
Jammu जम्मू : जम्मू में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने सोमवार को अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोपी दो व्यक्तियों की हिरासत अवधि बढ़ा दी। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए को अपनी जांच जारी रखने के लिए 10 दिन की और रिमांड दी गई है। आरोपी परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन स्थानीय अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने पहले पांच दिन की रिमांड दी थी, जिसे बाद में विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुरुआती 10 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद, एजेंसी ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की और उसे प्राप्त कर लिया। एनआईए के अनुसार, दोनों आरोपियों ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े तीन सशस्त्र आतंकवादियों को कथित तौर पर आश्रय, भोजन और रसद सहायता प्रदान की।
एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने पुष्टि की है कि हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और हमले से पहले उन्हें पहलगाम के हिल पार्क में एक मौसमी 'ढोक' (झोपड़ी) में शरण दी गई थी। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे और 16 अन्य घायल हो गए थे। एनआईए का आरोप है कि आतंकवादियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पीड़ितों को चुन-चुनकर निशाना बनाया और इसे हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हुए सबसे क्रूर हमलों में से एक बताया।
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