New Delhi: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक आतंकवादी की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया ।
एजेंसी ने तारिक अहमद मीर की अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जो एक आरोपपत्रित आरोपी है और जिसे जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में शोपियां जिले के अंतर्गत मालदेरा गांव में 780 वर्ग फीट भूमि पर निर्मित एक कंक्रीट, एक मंजिला आवासीय इमारत और उसी गांव में आठ मरला भूमि का एक टुकड़ा शामिल है, जो एक बाग के रूप में है।
हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकवादी सैयद नवीद मुश्ताक के सहयोगी तारिक के खिलाफ अक्टूबर 2024 में जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था।कुर्की की यह कार्रवाई भारत की शांति, स्थिरता और सद्भाव को बाधित करने के उद्देश्य से कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की चल रही कार्रवाई का हिस्सा थी।