एनजीटी ने डीसी बडगाम को सुखनाग में खनन रोकने का निर्देश दिया

Update: 2025-01-19 00:58 GMT
Srinagar श्रीनगर,  सुखनाग नदी के विनाश के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एनजीटी द्वारा गठित संयुक्त समिति (जेसी) ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों और टिप्पणियों में कहा है कि सुखनाग में अवैध रिवरबेड खनन हो रहा है। उक्त समिति के निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एनजीटी ने बडगाम के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को तलब किया है और आदेश दिया है कि नदी में कोई अवैध खनन नहीं होना चाहिए।
एनजीटी द्वारा गठित समिति के सदस्यों में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-एमओईएफ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सीपीसीबी, जेके प्रदूषण नियंत्रण समिति-जेकेपीसीसी और निदेशक मत्स्य पालन जेएंडके सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उन्होंने 26 दिसंबर, 2024 को स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर-एसडीपीओ और एसएचओ के साथ बीरवाह के सेल और कांगरीपोरा गांवों में साइट का दौरा किया था। इस अवसर पर मामले में याचिकाकर्ता डॉ राजा मुजफ्फर भट और स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। संयुक्त समिति-जेसी ने बाद में 13 जनवरी को एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी और मामले को 15 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। एनजीटी में प्रस्तुत संयुक्त समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों में कहा गया है,
“संयुक्त समिति द्वारा साइट निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया है कि सुखनाग नदी में अवैध खनन हुआ है। खनन/लघु खनिजों और बोल्डर के अवैध निष्कर्षण के कारण जल आपूर्ति के डायवर्जन/बाधित होने के कारण पीरजादा के ट्राउट मछली फार्मों को नुकसान हुआ है। सुखनाग नदी से खनन गतिविधियों और बोल्डर निकालने से जल स्रोत प्रभावित हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप मैलापन बढ़ गया है और जल स्तर में कमी आई है। भूविज्ञान और खनन विभाग ने विकास परियोजनाओं के उद्देश्य से वर्ष 2020-2024 के दौरान डिप्टी कमिश्नर, बडगाम और कार्यकारी अभियंता बाढ़ रिसाव प्रभाग नरबल के प्राधिकरण पर निष्पादन एजेंसियों, यानी पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी), पीएमजीएसवाई, एनएचएआई, एसई हाइड्रोलिक, एनबीसीसी को 163 एसटीपी जारी किए हैं। जिला बडगाम के बीरवाह सब डिवीजन में सुखनाग नाला जिस क्षेत्र में बहता है, वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एक सरकारी भूमि है। यह राज्य के कब्जे में दर्ज है।
वकील डॉ राजा मुजफ्फर भट के याचिकाकर्ता एडवोकेट सौरभ शामरा ने एनजीटी को बताया कि निपटान परमिट की आड़ में पिछले तीन साल से अधिक समय से सुखनाग में लूटपाट हो रही है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), सुधीर अग्रवाल (न्यायिक सदस्य) और डॉ ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 जनवरी, 2025 को अपने आदेश में कहा,
“चूंकि न तो प्रतिवादी संख्या 2 (डीसी बडगाम) का प्रतिनिधित्व किया गया है और न ही उनकी ओर से जवाब दाखिल किया गया है, इसलिए हम प्रतिवादी संख्या 2 (डीसी बडगाम) को अगली सुनवाई की तारीख पर वर्चुअली पेश होने का निर्देश देते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 (डीसी बडगाम) को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख तक संबंधित क्षेत्र में बिना अपेक्षित अनुमति, पर्यावरण मंजूरी और अन्य मानदंडों का पालन किए बिना कोई अवैध रेत और बोल्डर खनन न हो। आवेदक के विद्वान वकील के लिए चार सप्ताह के भीतर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दाखिल करना स्वतंत्र होगा। मामले में याचिकाकर्ता डॉ राजा मुजफ्फर भट ने एनजीटी के आदेश और संयुक्त समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों की सराहना की है और आरोपी ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों/विभागों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की मांग की है।
Tags:    

Similar News

-->