Kupwara कोर्ट ने POCSO मामले में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई

Update: 2026-03-25 04:36 GMT

Kupwara कुपवाड़ा, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल की सख़्त क़ैद की सज़ा सुनाई। प्रधान ज़िला और सत्र न्यायालय ने पुलिस थाना क्रालगुंड में दर्ज FIR संख्या 69/2021 के संबंध में यह फ़ैसला सुनाया। दोषी, इरशाद अहमद मीर को, बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 साल की सख़्त क़ैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा, अदालत ने उसे अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत तीन साल की सख़्त क़ैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी। यह मामला 2021 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण और यौन उत्पीड़न किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हंदवाड़ा पुलिस ने अदालत के सामने सफलतापूर्वक आरोप साबित किए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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