Srinagar श्रीनगर, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कुलगाम में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर फारूक अहमद मीर, पुत्र गुलाम अहमद मीर, निवासी जादूरा, मीरबाजार की संपत्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है।
पुलिस के बयान के अनुसार, मीरबाजार के जादूरा में स्थित खेवट नंबर 3 के अंतर्गत आने वाली 12 मरला जमीन के साथ एक मंजिला आवासीय भवन (850 वर्ग फुट) वाली संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 65 लाख रुपये है। उक्त व्यक्ति दो अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में शामिल है; एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 15 और 29 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन मट्टन में एफआईआर संख्या 85/2020 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 15 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन काजीगुंड में एफआईआर संख्या 104/2025 दर्ज की गई।
पुलिस के बयान में कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की कुर्की के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी।