JAMMU जम्मू: पुष्पकृषि, उद्यान एवं उद्यान निदेशालय, जम्मू ने आज हर की पौड़ी रोड स्थित अपने परिसर में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न” (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पुष्पकृषि, उद्यान एवं उद्यान, जम्मू के महानिदेशक विवेक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (आमतौर पर POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है) के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकारी कार्यालयों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के लिए इसकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता पर जोर दिया।
शर्मा ने प्रतिभागियों-जिनमें आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्य और अन्य उपस्थित लोग शामिल थे- को अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया। यह प्लेटफॉर्म अब POSH अधिनियम, 2013 के तहत डेटा की निगरानी और शिकायतों को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, और वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग के लिए लाइव है। ICC सदस्यों के लिए प्रशिक्षण निदेशालय में ICC की अध्यक्ष, संयुक्त निदेशक (योजना) गुरनीत कौर द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया और विभागों में नियमित जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों की वकालत की।