JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh ने आज एक परिवार को पाकिस्तान भेजे जाने पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं इफ़्तखार अली, जुल्फकार अली, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शकूर, शाजिया तब्सम, कोसर परवीन, नसीम अख्तर, अकसीर अख्तर और नशरून अख्तर ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें इस बात की आशंका है कि उन्हें पाकिस्तानी होने के आरोप में भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जबकि वे पुंछ जिले के वास्तविक निवासी हैं। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने कहा, "राजस्व दस्तावेजों और पुलिस सेवा रिकॉर्ड सहित पर्याप्त सामग्री है जो दिखाती है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है"। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को भारत से निर्वासित करने के किसी भी कदम पर फिलहाल रोक लगा दी, हालांकि उसने यह भी कहा कि यह निर्देश सरकार की ओर से आपत्तियों के अधीन होगा।