JAMMU.जम्मू: फाइनेंशियल डिसिप्लिन लागू करने और तय नियमों का सख्ती से पालन पक्का करने के मकसद से एक कड़े कदम के तहत, जम्मू और कश्मीर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), बोर्ड, कॉर्पोरेशन और ऑटोनॉमस बॉडीज़ को अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट सिर्फ J&K बैंक में खोलने और चलाने का निर्देश दिया है।
ये निर्देश सिविल सेक्रेटेरिएट से जारी एक ऑफिशियल सर्कुलर के ज़रिए दिए गए हैं, जो 23 जनवरी, 2020 को जारी पहले के निर्देशों को दोहराता है, जिससे सभी सरकारी अकाउंट सिर्फ J&K बैंक में ही रखना ज़रूरी हो गया है। डिपार्टमेंट ने उन रिपोर्ट्स पर गंभीर चिंता जताई है कि कुछ सरकारी ऑफिस और इंस्टीट्यूशन ने तय गाइडलाइंस का उल्लंघन करके दूसरे बैंकों में अकाउंट खोले हैं।
सरकार की बात को साफ शब्दों में कन्फर्म करते हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO), ऑटोनॉमस बॉडी, कॉर्पोरेशन, बोर्ड या कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन किसी भी हालत में J&K बैंक के अलावा किसी और बैंक में ऑफिशियल अकाउंट नहीं खोलेगा या चलाएगा। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि अगर दूसरे बैंकों में पहले से ऐसे सभी अकाउंट खुले हैं, तो उन्हें तुरंत रिव्यू किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे उन्हें बंद करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करें और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से पालन पक्का करने के लिए बिना किसी देरी के उपलब्ध बैलेंस को J&K बैंक में ट्रांसफर करें।
अकाउंटेबिलिटी पर ज़ोर देते हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि इन ऑर्डर से कोई भी बदलाव गंभीरता से लिया जाएगा और गलती करने वाले अधिकारियों या संस्थानों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कदम को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बनाने, सरकारी फंड की मॉनिटरिंग को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट और उससे जुड़ी संस्थाओं में बैंकिंग व्यवस्था को एक जैसा लागू करने के बड़े प्रयास के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।