Jammu: मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्तता के कारण पांच सरकारी कर्मचारी बर्खास्त
Jammu जम्मू: बर्खास्त कर्मचारियों में गुलजार अहमद डार, जमादार, सिंचाई प्रभाग, शोपियां; अब्दुल रशीद भट, गैंग कुली, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, सुंबल; दिलबाग सिंह, लाइनमैन, जल शक्ति (पीएचई) उप-विभाग, हीरानगर; गुलजार अहमद, सहायक मोटरमैन, हाइड्रोलिक प्रभाग, रामबन; और नूर मोहम्मद शेख, गैंग कुली, फिरोजपोरा बेसिन, सिंचाई प्रभाग, तंगमर्ग शामिल हैं। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि आरोपी का मामला जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था और सक्षम प्राधिकारी ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित विचार-विमर्श के बाद, "राज्य की सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाने का फैसला किया है जो सामान्य रूप से उसे भविष्य में रोजगार से अयोग्य घोषित करता है, क्योंकि उसके निरंतर रोजगार से लोक कल्याण को गंभीर खतरा है और सरकारी संस्थानों में विश्वास कम होता है"। सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई किए जाने से पहले सभी पांच कर्मचारियों को दो-तीन साल पहले निलंबित किया गया था।