Jammu जम्मू: सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत "गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना नियम, 2025" पेश किया है। नए नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गिरफ़्तार व्यक्ति के रिश्तेदारों या नामित व्यक्तियों को गिरफ़्तारी और हिरासत के स्थान के बारे में तुरंत सूचित करना अनिवार्य है। यह संचार मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल या भौतिक माध्यमों से किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, पुलिस स्टेशनों को गिरफ़्तारी से संबंधित विस्तृत प्रविष्टियाँ दर्ज करने के लिए एक निर्दिष्ट रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है। इन उपायों का उद्देश्य गिरफ़्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, अधिकारियों और नागरिकों के बीच विश्वास और समय पर संचार को बढ़ावा देना है।