High court ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र खारिज किए
Srinagar श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्रों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव कुमार द्वारा पारित एकल पीठ के आदेश में कहा गया कि व्यक्तियों के खिलाफ कोई पूर्वगामी अपराध नहीं किया गया है और इसलिए ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र खारिज किए जाते हैं। ईडी ने आरोपपत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा (जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष), मीर मंजूर गजनफर (जेकेसीए के एक अन्य पूर्व कोषाध्यक्ष) और कुछ अन्य को आरोपी बनाया था। आरोपपत्र में सूचीबद्ध लोगों ने इसे खारिज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
मिर्जा और गजनफर का प्रतिनिधित्व करने वाले शारिक जे रेयाज ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि ईडी के पास मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उनके मुवक्किलों के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किए जाने चाहिए। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने वर्चुअल मोड के माध्यम से किया।रेयाज ने कहा कि अदालत ने "हमारी दलील को स्वीकार कर लिया कि कोई भी अपराध नहीं बनता" और ईडी के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।मिर्जा को ईडी ने सितंबर, 2019 में गिरफ्तार किया था और उसी साल नवंबर में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और उस शिकायत में मुकदमा चल रहा है।मामले में एजेंसी ने अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की है।संघीय जांच एजेंसी ने पिछले दिनों अपने द्वारा जारी तीन अलग-अलग आदेशों के तहत अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।एजेंसी का मामला उसी आरोपी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर 2018 के आरोप पत्र पर आधारित है।