एचसी ने अधिकारियों से कहा, याचिकाकर्ता की 10वीं कक्षा की परीक्षा में भाग लेने की व्यवस्था करें
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों को 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा में बासित अहमद लोन की भागीदारी के लिए कदम उठाने और व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों को 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा में बासित अहमद लोन की भागीदारी के लिए कदम उठाने और व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
बासित ने अपने वकील आसिफ नबी के माध्यम से एक आवेदन दायर कर 14 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शुरू होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा में उनकी भागीदारी के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए अधीक्षक जिला जेल, गुरुग्राम, हरियाणा सहित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
वरिष्ठ महाधिवक्ता, मोहसिन कादिरी ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मामला अन्य राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी उठाया जाना था, इसलिए अधिकारियों के लिए याचिकाकर्ता (बासित) की भागीदारी की व्यवस्था करना संभव नहीं था। परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित होने वाली है।
कोर्ट ने कहा, "जैसा भी हो, आवेदक भले ही 16.09.2023 को होने वाली परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हो, वह उल्लिखित अन्य परीक्षाओं में शामिल हो सकता है।"
आवेदन का निपटारा करते हुए, अदालत ने अधिकारियों को 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाली परीक्षा में आवेदक की भागीदारी के लिए कदम उठाने और व्यवस्था करने का निर्देश दिया।