Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन और पेंशन के 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व-संशोधित छठे वेतन आयोग के वेतनमान के तहत अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को संशोधित डीए मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का बकाया मार्च 2025 में नकद भुगतान किया जाएगा और संशोधित डीए मार्च 2025 से मासिक वेतन में शामिल किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को अनदेखा किया जाएगा। एक अलग आदेश में, सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए डीए को पेंशन/मूल पेंशन के 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। पेंशनभोगियों के लिए बकाया राशि का भुगतान भी मार्च 2025 में किया जाएगा और भविष्य के भुगतानों में संशोधित डीए शामिल होगा।
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