श्रीनगर Srinagar: जिला श्रीनगर में चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए, प्रचार अवधि की समाप्ति और प्रचार की मौन अवधि की शुरुआत को दर्शाने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त / जिला चुनाव अधिकारी) श्रीनगर, डॉ. बिलाल मोहि-उद-दीन भट ने पूरे जिले में धारा 163 बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर District Magistrate Srinagar के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, जिले में निर्धारित मतदान के मद्देनजर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 23 सितंबर, 2024 (सोमवार) को शाम 6:00 बजे से 25 सितंबर, 2024 (बुधवार) को शाम 6:00 बजे तक धारा 163 बीएनएसएस के तहत Under BNSS जिले में प्रतिबंध लगाए गए हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि भारतीय संविधान की धारा 189 के अनुसार गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध रहेगा तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए किसी भी जुलूस या रैली पर प्रतिबंध रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक बैठक या जुलूस नहीं बुलाएगा, आयोजित नहीं करेगा, उसमें शामिल नहीं होगा या उसे संबोधित नहीं करेगा।