
Jammu जम्मू: जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COPTA) के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की समीक्षा के लिए आज डिप्टी कमिश्नर (डीसी) श्रीनगर, डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट की अध्यक्षता में जिला स्तर समन्वय समिति (DLCC) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए:
शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की निगरानी करें और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। तंबाकू मुक्त गांवों की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त श्रीनगर, फैयाज अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ताहिर सज्जाद और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।