बारामुल्ला में पुलिस ने जमानत पर छूटे लश्कर के आतंकी सहयोगी पर लगाई जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस
बारामुल्ला : अदालत से मिले आदेश के अनुपालन में बारामुल्ला में पुलिस ने एक विचाराधीन आतंकी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई, जिसे पुलिस स्टेशन उरी के यूए(पी) मामले में जमानत पर रिहा किया गया था।
आरोपी को पुलिस स्टेशन उरी के धारा 13, 18, 18बी, 20, 23, 40 यूए(पी) एक्ट, 120बी आईपीसी, 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 104/2023 के तहत गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने उसकी जमानत बढ़ा दी है।
जीपीएस एंक्लेट का इस्तेमाल उक्त आतंकी सहयोगी की गतिविधियों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करे।
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने जमानत पर छूटे आतंकी आरोपियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर एंक्लेट का इस्तेमाल किया था। ऐसा करके, कुपवाड़ा पुलिस कश्मीर क्षेत्र का पहला जिला बन गया, जिसने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में जमानत पर छूटे आरोपी पर जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल किया। एएसजे कोर्ट कुपवाड़ा ने एफआईआर में जमानत देते हुए, जमानत पर छूटे आरोपियों की आवाजाही पर बेहतर निगरानी के लिए आरोपी अब्दुल मजीद भट और आबिद अली भट पर जीपीएस एंकलेट लगाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश का पालन करते हुए, एएसपी जीएम भट, डिप्टी एसपी अमीन भट और एसएचओ कुपवाड़ा इंस्पेक्टर इशाक के नेतृत्व में कुपवाड़ा पुलिस टीम ने आरोपियों पर कड़ी निगरानी के लिए जीपीएस एंकलेट लगाए।