AAP नेता ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सुरक्षा चूक के लिए महाराष्ट्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Doda डोडा : महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रविवार को शनिवार रात बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए शिंदे सरकार को जिम्मेदार ठहराया । अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को सीने में दो गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार रात उनकी मौत हो गई। एनसीपी नेता की हत्या पर दुख जताते हुए सिंह ने कहा कि सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी सुरक्षा में चूक हुई। सिंह ने कहा, "जब भी भाजपा सत्ता में होती है, अपराध, लूट, हत्या और डकैती होती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर दिन गैंगवार होते हैं... मुंबई में भी अब यही हालात हैं। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई और वह महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा थे ।" आप नेता ने कहा, "मुझे लगता है कि यह शिंदे सरकार पर करारा तमाचा है और महाराष्ट्र की जनता भाजपा और महाराष्ट्र सरकार को सबक सिखाएगी । इस घटना में बिश्नोई का नाम भी आ रहा है।" थी
इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता छगन भुजबल ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य केवल सुरक्षा देना ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जांच करना है कि धमकियां कहां से आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को बाबा सिद्दीकी को मिली धमकियों के बारे में पता था । "यह दुखद है। पिछले 10 दिनों में एक तालुका प्रमुख और एनसीपी के एक नेता की हत्या कर दी गई है। पुलिस को धमकियों के बारे में पता था और उन्हें वाई सुरक्षा प्रदान की गई थी। पुलिस का कर्तव्य केवल सुरक्षा देना ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जांच करना है कि धमकियां कहां से आ रही हैं और ये धमकियां देने वाले कौन हैं... पुलिस को जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए... इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मुझे नहीं पता कि कोई व्यक्तिगत कारण है या नहीं, पुलिस को इसकी जांच करनी है," भुजबल ने कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के अजीत पवार गुट के नेता सिद्दीकी को बांद्रा के निर्मल नगर के पास गोली मार दी गई। बाद में शनिवार देर रात लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में हत्या के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अपराध पंजीकरण संख्या 589/2024, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 5 और 27 तथा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एएनआई)