स्कूली बस हादसों पर रोक लगाने के लिए ओवरलोडिंग पर होगी कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को जारी किए निर्देश

प्रदेश में स्कूली बस हादसों पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग सख्त हो गया है।

Update: 2022-09-07 01:30 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश में स्कूली बस हादसों पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए हैं कि बसों की रैंडम चैकिंग की जाए इसके साथ ही स्कूल बस, टैंपों ट्रैवलर, वैन सहित अन्य वाहनों में ओवर लोडिंग सहित अन्य नियमों का पालन हुआ है या नहीं इस पर शिक्षा विभाग भी नजर रखेगा। नियमों की कार्रवाई करने पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। विभाग ने उपनिदेशकों को कहा है कि वह इस पर अपने स्तर पर निगरानी रखे। स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का, इस पर पूरी नजर रखी जाए। स्कूल बस, टैंपो ट्रेवलर, वैन सहित अन्य वाहन तय क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बिठाए यह सुनिश्चित करें। बस व अन्य वाहनों के अंदर व बाहर यह भी लिखना होगा कि वाहन में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। कितने बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, ताकि अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके। ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा।

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