शिमला न्यूज़: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन स्थित एसीजेएम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम सुरेंद्र कुमार मामले की सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कुमार को सजा सुनाई है. नादौन के लहार गांव के सुरेंद्र कुमार के पुत्र बाबू राम को चोरी के मामले में दोषी करार दिया गया है. उन्हें 11 महीने की जेल और 1500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
3 धाराओं के तहत सजा दी गई है
माननीय एसीजेएम गीतिका कपिला ने अपराधी को धारा 380 आईपीसी के तहत 4 महीने की कैद और 500 रुपये के जुर्माने, 6 महीने की कैद और धारा 457 के तहत 500 रुपये के जुर्माने और 1 महीने की कैद और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर धारा 201 के तहत मुकदमा चलाया गया है। मामले की पैरवी एडी आशीष शर्मा ने की।
घर का ताला तोड़कर चोरी करने का मामला
उन्होंने कहा कि आरोपियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 8 मई 2022 को रेल गांव नादौन के महेंद्र सिंह के पुत्र कपिल देव ने नादौन थाने में सुरेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उस पर घर के ताले तोड़कर और साक्ष्य छिपाकर सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, लॉकेट और अन्य आभूषण चुराने का आरोप लगाया गया था।