हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : नगर आयुक्त की अदालत ने मुस्लिम कल्याण समिति और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य की राजधानी के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद की ऊपरी तीन अनाधिकृत मंजिलों को दो महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयुक्त ने मुस्लिम कल्याण समिति और वक्फ बोर्ड को मस्जिद गिराने का सारा खर्च वहन करने को कहा। मस्जिद की शेष दो मंजिलों के बारे में 21 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। मामले में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता भूप सिंह ठाकुर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि अदालत ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश पारित किया है।
मामले की सुनवाई के बाद संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ ने कहा, "हमने 12 सितंबर को ही मस्जिद की अनाधिकृत मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी और हमें आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। हम अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के लिए तैयार हैं।" स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जगत पॉल ने बताया कि सुनवाई के दौरान कमिश्नर ने कहा कि मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार उन्होंने मस्जिद की ढाई मंजिलें गिराने की पेशकश की थी, जिसके बाद अदालत ने तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने का आदेश दिया।
इससे पहले कमिश्नर ने मामले में तीसरा पक्ष बनने की इच्छा रखने वाले संजौली के स्थानीय निवासियों के आवेदन को भी विस्तृत बहस के बाद खारिज कर दिया। कमिश्नर कोर्ट में 2010 से चल रहा यह मामला तब चर्चा में आया, जब मलयाणा में एक स्थानीय व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच झगड़े के बाद हिंदू संगठनों ने इसे गिराने की मांग उठानी शुरू कर दी। हिंदू संगठनों ने संजौली और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके जरिए उन्होंने मांग की कि राज्य के भीतर सभी अवैध मस्जिदों को गिराया जाना चाहिए और अज्ञात प्रवासियों का उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संजौली में अनधिकृत मस्जिदों के खिलाफ मुखर रही देवभूमि संघर्ष समिति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि समिति ने साफ कर दिया है कि जब तक मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक अवैध मस्जिद के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने आज यहां जारी प्रेस बयान में आरोप लगाया कि पूरी मस्जिद अवैध है, क्योंकि इसका निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है। इसलिए पूरी संरचना को गिरा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "अब हम 21 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई में पूरी अवैध संरचना को गिराने का फैसला हो जाएगा।"