आपदा प्रभावित ऋणधारकों को रियायत देगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

Update: 2023-09-02 10:38 GMT
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणधारकों की कठिनाइयों को देखते हुए ऋ णधारकों यानी कर्ज उठाने वालों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कृषि ऋण व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, खुदरा व अन्य के लिए प्रदत्त ऋणधारकों को राहत मिलेगी। राहत उपायों के लिए पात्रता निर्धारित करने की मूल्यांकन तिथि 24 जून निर्धारित की गई है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से फसल के नुक्सान के आकलन के बाद कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋणों के लिए राहत प्रदान की जाएगी।
सीएम ने कहा कि केवल वे खाते जो इस तिथि तक अतिदेय नहीं थे, ऋण पुन:संरचना के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण पुन:संरचना प्रक्रिया सरकार की तरफ से प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की तारीख 18 अगस्त से 3 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। प्रभावितों को राहत के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण निर्णय आरबीआई की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक (ग्रामीण और शहरी) और लघु वित्तीय बैंक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणधारकों के लिए ब्याज छूट सुविधाओं की संभावना तलाशने के लिए आरबीआई के साथ समन्वय करेगी। राज्य सरकार के इस कदम से प्रभावित ऋणधारकों को आवश्यक वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से उबरने और अपने व्यवसायों के पुनर्निर्माण में मदद मिल सकेगी।
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