NGT ने कुल्लू ट्राउट मछली फार्म को हुए नुकसान के लिए 47 लाख रुपये के मुआवज़े का आदेश दिया

Update: 2026-01-30 14:11 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कुल्लू के हिमालयन ट्राउट फिश फार्म के मालिक कुशल गुप्ता को हरिपुर नाले पर पुल निर्माण के दौरान अवैध रूप से मलबा और कचरा फेंकने से हुए नुकसान के लिए 47.14 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, चेयरपर्सन, और ए सेंथिल वेल, एक एक्सपर्ट सदस्य की बेंच ने सुनाया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) और उसके ठेकेदार ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24 का उल्लंघन किया, जिसके कारण नाले में प्रदूषण हुआ और नीचे की ओर मछली फार्म में हजारों ट्राउट मछलियों की मौत हो गई और मछलियों के अंडे नष्ट हो गए।
समय सीमा की दलील को खारिज करते हुए, NGT ने कहा कि यह आवेदन पिछले हाई कोर्ट की कार्यवाही में लगे समय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई कोविड-19 समय सीमा छूट को छोड़कर, तय समय के भीतर दायर किया गया था। मत्स्य विभाग, राजस्व अधिकारियों, ग्राम पंचायत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिससे यह साबित हुआ कि निर्माण गतिविधि के कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ है। NGT ने HPPWD और ठेकेदार को दो महीने के भीतर 47,14,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही राज्य विभाग को ठेकेदार से यह राशि वसूल करने की छूट भी दी।
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