Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: ऊना जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों All five assembly constituencies के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में प्रयोग होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का मतदाताओं की आयु पात्रता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त जतिन लाल ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि ऊना जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है तथा यह बूथ लेवल अधिकारी के अलावा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के जतिन लाल ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संबंध में दावे या आपत्तियां 28 नवंबर तक जनता द्वारा दर्ज करवाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि 9, 10, 23 व 24 नवंबर को विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जबकि जनता के दावे व आपत्तियों के निपटारे की तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। कार्यालयों में जांच के लिए उपलब्ध है।
डीसी ने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी, वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवा सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन, उचित प्रारूप फार्म 6, 6ए, 7 और 8 पर निर्धारित बूथ लेवल अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करके करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर के निःशुल्क टेलीफोन सेवा नंबर 1950 पर कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कॉल करके भी मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में संशोधन की पुष्टि विभागीय वेबसाइट ‘सीईओ हिमाचल.एनआईसी.इन’ पर की जा सकती है। जतिन लाल ने कहा कि ई-पंजीकरण की सुविधा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप वीएचए और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। उन्होंने जिला के सभी निवासियों, स्थानीय राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण करें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।