Sirmaur District Court 14 मार्च को लोक अदालत लगाएगा

Update: 2026-02-24 08:02 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: 14 मार्च को सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। यह जानकारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) सिरमौर के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज योगेश जसवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामले और कोर्ट में पेंडिंग मामले, दोनों पर सुनवाई होगी। बैंक, लेबर विवाद, बिजली और पानी के बिल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम और शादी के झगड़ों से जुड़े मामलों को सेटलमेंट के लिए देखा जाएगा। जिन केसर्स के केस इन कैटेगरी के तहत कोर्ट में पेंडिंग हैं, वे आपसी समझौते से अपने मामले सुलझाने के लिए लिस्ट करवा सकते हैं।
जज जसवाल ने आगे कहा कि जिन लोगों के विवाद अभी किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं हैं, लेकिन बताई गई कैटेगरी में आते हैं, वे भी आपसी समझौते के आधार पर फैसला पाने के लिए प्री-लिटिगेशन सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मुफ़्त कानूनी मदद या सलाह चाहता है, वह टोल-फ़्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, सिरमौर से संपर्क कर सकता है। एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, DLSA सिरमौर के ऑफ़िस में 01702-224527 पर भी मदद मिल सकती है।
सब-डिवीज़नल मदद के लिए, लोग नाहन (01702-224527), पांवटा साहिब (01702-222179), राजगढ़ (01799-221377) और शिलाई (01704-292531) में सब-डिवीज़नल लीगल सर्विसेज़ कमेटियों से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतें और सवाल secy-dlsa-sir-hp@gov.in पर ईमेल से भी भेजे जा सकते हैं। आवेदक नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन शिकायतें दे सकते हैं।
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