Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में 2022 में बिलासपुर की श्री नैना देवी विधानसभा सीट से रणधीर शर्मा के विधायक चुने जाने को चुनौती दी गई थी। ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा था कि पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती में हुई गड़बड़ियों और शर्मा द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों की वजह से वे 117 वोटों से चुनाव हार गए। उन्होंने अमान्य पोस्टल बैलेट और खारिज किए गए वोटों की दोबारा गिनती की भी मांग की थी।
18 अगस्त को जस्टिस संदीप शर्मा ने चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता 26 सितंबर, 2025 के पिछले अदालती आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे। कोर्ट ने पाया कि गलत तरीकों के आरोपों के समर्थन में दिया गया हलफनामा अधूरा था, इसलिए कोर्ट ने ठाकुर को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 83(1), 'चुनाव संचालन नियम, 1961' के नियम 94A और 'फॉर्म 25' के अनुसार नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जांच में पाया गया कि कुल 2,826 पोस्टल बैलेट मिले थे और उनमें से 341 को अमान्य घोषित कर दिया गया था। रणधीर शर्मा को 525 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राम लाल ठाकुर को 499 वोट मिले।