Shimla,शिमला: राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों The state government has appointed resident doctors की ड्यूटी के घंटे 12 घंटे तय कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कल इस संबंध में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्नाटक के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर हिमाचल के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए निश्चित और नियोजित ड्यूटी घंटे निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है।
आदेश में कहा गया है, "मामले की जांच सरकारी स्तर पर की गई और यह निर्णय लिया गया कि रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी के घंटे प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, जिसमें ऑन कॉल ड्यूटी भी शामिल है।" स्नातकोत्तर कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में 24 से 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। यह निर्णय अब से डेंटल कॉलेजों के अलावा शिमला, कांगड़ा के टांडा, चंबा, नाहन, हमीरपुर और नैर चौक (मंडी) के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा। मेडिकल कॉलेजों को एक सप्ताह के भीतर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए नए आपातकालीन रोस्टर के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।