शिमला: सभी न्यायालयों में 14 मई को लगेगी लोक अदालत

Update: 2022-04-19 16:12 GMT

हिमाचल प्रदेश: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वावधान में शिमला जिला के सभी न्यायालयों में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत और दूरभाष बिल के मामले, आवास वित्त से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले और मकान कर समेत आवास विवाद के मामले लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से जहां लाभ होगा वहीं इससे समय व धन की बचत भी होगी। लोक अदालत पर वकील पर खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत से हल कर लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। मामले का निपटारा सहमति से हो जाता है। लोक अदालत में आसानी से न्याय मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है तथा इसकी कहीं भी अपील नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0177-2832808 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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