कांगड़ा। जिला कांगड़ा के न्यायाधीश अनिल शर्मा पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल के साधारण कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। न्यायलय द्वारा कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर सका तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि मामला जुलाई 2017 का था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नगरोटा बगवां मे कंप्यूटर कोर्स के लिए जाया करती थी। देर शाम घर नहीं पहुंची तो पीड़िता के परिवार ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहां पुछा लेकिन पीड़िता का कहीं भी कोई पता नहीं मिला। कुछ समय बाद जब पीड़िता की मां को किसी ने बताया कि गांव ऊपरली मेजेटली में रहने वाला एक युवक भी घर से गायब है तो पीड़िता के परिवार को लगा कि वह युवक उनकी बेटी को अपनी बातों में फंसा कर भगा ले गया है।
जिसके बाद पीड़िता की माता और भाई के द्वारा पुलिस थाना नगरोटा बगवां में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा आरोपी को नगरोटा बगवां से ही पकड़ा गया। पीड़िता के द्वारा बयान में बताया गया कि दोषी उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी गई कि अगर वह इस बाबत किसी को बताती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि इस मामले में पीड़िता के ओर से 20 गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों को देखते हुए न्यायलय द्वारा दोषी को पॉक्सो की धारा चार में सात साल की साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास झेलना होगा। उपजिला न्यायवादी राजरानी के द्वारा मामले की पैरवी की गयी।