राज्यसभा चुनाव: नतीजे के खिलाफ सिंघवी की याचिका पर हर्ष महाजन को हाई कोर्ट का नोटिस

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया।

Update: 2024-04-21 07:14 GMT

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया। 27 फरवरी को हुए चुनाव में महाजन ने ड्रॉ के जरिए जीत हासिल की थी, जब उन्हें और सिंघवी को 34-34 वोट मिले थे।

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने मामले को प्रतिवादी की सेवा के लिए 23 मई के लिए सूचीबद्ध किया।
सिंघवी ने याचिका में आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी द्वारा अपनाया गया तरीका गलत था. अधिकारी ने नियमों की गलत व्याख्या कर ड्रा के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया. कि 27 फरवरी को हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस के छह बागी विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट किया था. 68 सदस्यीय विधानसभा में चुनाव परिणाम 34-34 से बराबरी पर था। बराबरी के बाद ड्रॉ के जरिए नाम निकाले गए और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजेता घोषित किया गया। अब सिंघवी ने लॉटरी सिस्टम से चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को हिमाचल HC में चुनौती दी थी.


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