मणिकरण मामला: डीजीपी ने जांच में हुई प्रगति की समीक्षा
कुल्लू थाने में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम दर्ज किया गया था।
डीजीपी संजय कुंडू ने आज जिले के मणिकरण का दौरा किया और 5 मार्च को पंजाब के पर्यटकों के साथ हुई हिंसक घटना की जांच में हुई प्रगति की समीक्षा की। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427 और नुकसान की रोकथाम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मणिकरण कांड में कुल्लू थाने में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम दर्ज किया गया था।
डीजीपी ने मामले की त्वरित और प्रभावी जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) सही दिशा में काम कर रहा है।
कुंडू ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों, एसएचओ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी पर्यटन सीजन को लेकर विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध, यातायात प्रबंधन के मामलों में सख्त कार्रवाई करने और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस विभाग के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने अधिकारियों को पारबती घाटी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्बती घाटी में भांग और अफीम के पौधों की अवैध खेती, नशीले पदार्थों की तस्करी और क्षेत्र में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल्लू पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।