मंडी: कुल्लू में चेक बाउंस मामले में अपील खारिज होने के बाद व्यक्ति को तीन माह की कैद

Update: 2022-03-12 15:29 GMT

हिमाचल प्रदेश: चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट एक मंडी द्वारा दिए गए कैद व जुर्माने के फैसले को सेशन जज की अदालत में चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने खारिज करते निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सेशन जज मंडी राकेश कैंथला की अदालत ने मनोहर लाल पुत्र मान सिंह मालिक अनानू टायर रिटरेडिंग सेंटर बजौरा जिला कुल्लू की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि 20 अगस्त 2018 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी कोर्ट नंबर एक ने जो उसे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत तीन महीने की कैद व 1 लाख 10 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना न भरने पर एक महीने की कैद और भुगतने का आदेश है वह बरकरार रहेगा। निचली अदालत ने सुभाष चंद पुत्र नारायण सिंह गांव बैहल पैड़ी तहसील सदर जिला मंडी की याचिका जो उसने अपने एडवोकेट महेश चोपड़ा के माध्यम से लगाई थी ने 20 अगस्त 2018 को चेक बाउंस के इस मामले का निपटारा करते हुए मनोहर लाल को यह सजा सुनाई थी।

सुभाष चंद ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में दी याचिका में आरोप लगाया था कि उसके पास एक गाड़ी एचपी 65-8800 नंबर है। इसके माध्यम से उसने मनोहर लाल को बजरी सप्लाई की थी। इसकी एवज में उसने उसे पंजाब नेशनल बैंक बजौरा शाखा का एक लाख का एक चेक जारी किया था। यह चेक जब उसने रंधाड़ा की शाखा के माध्यम से लगाया तो चेक इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि इतनी राशि खाते में नहीं है। उसने इस बारे में मनोहर लाल को नोटिस भेजा मगर न तो उसने नोटिस ही लिया और न पैसे ही दिए। इस पर उसे अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में याचिका लगानी पड़ी। आरोपी सजा के निर्णय के खिलाफ सेशन जज की अदालत में गया जहां उसकी अपील खारिज हो गई और निचली अदालत की सजा बरकरार रही।

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